सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीपीएम नेता तारिगामी को एम्स में भर्ती कराया गया
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीपीएम नेता एम युसुफ तारिगामी को एम्स में भर्ती कराया गया है.
अधिकारियों ने बताया कि यहां लाते समय एक डॉक्टर, एक रिश्तेदार और एक पुलिस अधिकारी भी उनके साथ थे. दिल्ली पहुंचते ही उन्हें तुरन्त एम्स ले जाया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने पांच सितंबर को तारिगामी को ‘‘जल्द से जल्द’’ श्रीनगर से दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस भी जारी किए थे.
येचुरी ने अपनी याचिका में कहा था कि सीपीएम के पूर्व विधायक तारिगामी को बेहतर इलाज के लिए स्थानांतरित करने की जरूरत है. इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि तारिगामी को नजरबंद करने जैसा कोई आदेश नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले येचुरी को अपने अस्वस्थ सहयोगी तारिगामी से मिलने के लिये जम्मू-कश्मीर जाने की अनुमति देते हुए उन्हें पूर्व विधायक के स्वास्थ के बारे में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था.
जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान केन्द्र सरकार द्वारा पांच अगस्त को हटा लेने के बाद से ही तारिगामी श्रीनगर में नजरबंद थे.