अगस्ता वेस्टलैंड: क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित


Delhi court reserves order for Dec 22 on Chritian Michel bail plea

 

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में कथित बिचौलिए क्रिश्चयन मिशेल की जमानत याचिका पर दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला 22 दिसंबर तक सुरक्षित रख लिया है.

मिशेल के वकील अल्जो के जोसेफ ने कोर्ट में दायर जमानत याचिका के समर्थन में कहा कि मिशेल डिस्लेक्सिया से पीड़ित हैं और उन्हें आराम की जरूरत है. उन्होंने कहा कि, “सीबीआई मिशेल से पहले दुबई में 5 बार सवाल कर चुकी है और बीते 15 दिनों से वो यहां दिल्ली में भी पूछताछ कर रही है.”

अल्जो ने दलील दी कि “मिशेल डिस्लेक्सिया से पीड़ित हैं, उन्हें अक्षर पहचानने और लिखने में परेशनी होती है. इसके बावजूद सीबीआई उनसे ठीक से लिखने को कहती है.”

वहीं सीबीआई ने मामले की सुनवाई के दौरान मिशेल की जमानत याचिका खारिज करने पर जोर दिया. सीबीआई ने कहा कि,”मिशेल की पहुंच इतनी दूर तक है कि वो कोशिश करे तो सभी सबूतों को मिटा सकता है. दुबई में अपने प्रर्त्यपण से पहले भी वो वहां से भागने के कोशिश कर रहा था.”

मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला 22 दिसंबर तक सुरक्षित रख लिया है.

ब्रिटिश नागरिक मिशेल को इस मामले में 4 दिसंबर को संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया गया था. जिसके बाद मिशेल को दिल्ली की एक अदालत ने पूछताछ के लिए सीबीआई रिमांड पर भेजा था.

खबरों के मुताबिक इस 36 सौ करोड़ के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में मिशेल ने कुछ अधिकारियों को घूस दी थी. जिनके नाम उसने कोड वर्ड में लिखे थे. अब उम्मीद की जा रही है कि सीबीआई पूछताछ में वह उन नामों को उगल देगा.

ईडी के दस्तावेजों के मुताबिक हेलीकॉप्टर के सौदे को अपने पक्ष में कराने के लिए मिशेल को 225 करोड़ रुपये दिए गए. जिसे मिशेल ने घूस के तौर पर भारतीय अधिकारियों में भी बांटे.

मिशेल इस सौदे में शामिल तीन बिचौलियों में से एक है. अन्य दो आरोपी गुइदो हास्के और कार्लो गेरोसा हैं. अगस्ता वेस्टलैंड मामले की जांच सीबीआई और प्रर्वतन निदेशालय कर रहे हैं.


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