INX मीडिया मामला: दिल्ली हाई कोर्ट का चिदंबरम को जमानत देने से इनकार


yes bank crisis is a part of financial mismanagement under govt watch

 

आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को जमानत देने से मना कर दिया है. इस मामले में चिदंबरम को 21 अगस्त को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. वे तीन अक्टूबर तक तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं.

जस्टिस सुरेश कुमार ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पी चिदंबरम पूर्व में केंद्रीय वित्त मंत्री और गृह मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में संसद के सदस्य हैं, उनकी बार में भी गहरी जड़े हैं. ऐसे में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.

जस्टिस सुरेश कुमार ने कहा कि उनका रुझान चिदंबरम को जमानत देने के पक्ष में नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में जांच बहुच आगे बढ़ चुकी है.

चिदंबरम की तरफ से वरिष्ठ वकीलों कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की तकरीर का जवाब देते हुए कहा कि चिदंबरम के खिलाफ धोखेबाजी करने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप गंभीर नहीं हैं, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए.


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