देशभर में दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री पर लगी रोक
दिल्ली हाई कोर्ट ने देशभर में दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस वीके राव ने डर्मेटोलॉजिस्ट जहीर अहमद की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है.
जहीर ने अपनी याचिका में कहा था कि बिना किसी नियम-निर्देश के दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री लोगों के सेहत के लिए खतरा है और अनुछेद 21 के तहत इससे उनका स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार प्रभावित होता है.
याचिका में कहा गया था कि ऑनलाइन बहुत सी दवाइयां गैर कानूनी रूप से बेची जा रही हैं, इससे लोगों में इन दवाइयों की लत हो सकती है और इनके गलत इस्तेमाल को बढ़ावा मिल सकता है. साथ ही यह भी कहा गया कि ऑनलाइन दवाइयों को बिना डॉक्टर की सलाह के बेचा जा रहा है. याचिकाकर्ता की तरफ से ऐसी दर्जनभर बड़ी वेबसाइट्स की जानकारी कोर्ट को दी गई जिन पर नियमों का उल्लंघन करके ऑनलाइन दवाई बेचने का आरोप है.
याचिकाकर्ता जहीर ने दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री करने वाली वेबसाइट पर रोक और भविष्य में ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की अपील की थी.
दिल्ली हाई कोर्ट का यह आदेश पूरे देश में ऑनलाइन बिक रही दवाइयों पर लागू किया जाएगा. इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने भी दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाई थी.