तंदूर हत्याकांड मामले में सुशील शर्मा की रिहाई का आदेश
तंदूर हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सुशील शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दे दिया है. हाईकोर्ट ने पत्नी नैना साहनी की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा काट रहे युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुशील शर्मा को रिहा नहीं किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है.
याचिका में शर्मा ने इस आधार पर जेल से रिहा करने की मांग की थी कि वह दो दशक से समय से जेल में बंद हैं जिसमें क्षमा की अवधि भी शामिल है.
इससे पहले इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था, ‘‘वह सजा को कम किए जाने के बावजूद 23 सालों से ज्यादा समय से जेल में है. हत्या अपने आप में बर्बर है. उसने पहले ही सजा काट ली है. क्या यह मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है, जिस अधिकार की अनदेखी नहीं की जा सकती.’’
शर्मा की याचिका के मुताबिक, “उम्रकैद की सजा के दोषियों को 20 साल की सजा के बाद और घृणित अपराधों में 25 साल की सजा के बाद रिहा कर दिया जाना चाहिए.”
सुशील शर्मा(56) ने अपनी पत्नी की साल 1995 में गोली मारकर हत्या कर दी थी. जिसके बाद उन्होंने शव को अपने रेस्तरां के तंदूर में जलाने की कोशिश की थी.