चुनाव आयोग ने कपिल मिश्रा को 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार से प्रतिबंधित किया


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चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मॉडल टाउन निर्वाचन क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी कपिल मिश्रा को विवादित ट्वीट करने के कारण 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने से प्रतिबंधित कर दिया है.

निर्वाचन आयोग के अनुसार बीजेपी प्रत्याशी मिश्रा पर प्रतिबंध की समयसीमा 25 जनवरी को शाम पांच बजे से शुरू होगी. मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तों के हस्ताक्षर वाला प्रतिबंध आदेश संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से मिश्रा को भेज दिया गया है.

आदेश में मिश्रा के 22 और 23 जनवरी के उन ट्वीटों का हवाला दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा था, ”दिल्ली में छोटे छोटे पाकिस्तान बने”, ”शाहीन बाग में पाकिस्तान की इंट्री”और ”आठ फरवरी को दिल्ली में भारत बनाम पाकिस्तान”. इसके अलावा आदेश में उनका एक अन्य ट्वीट भी शामिल है जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पाकिस्तान की तरह शाहीन बाग बनाया है.

इस बीच, ट्विटर इंडिया ने निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मिश्रा के विवादित ट्वीट पर संज्ञान लेते हुए 24 जनवरी की रात को इसे हटा दिया. साथ ही जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 के तहत मिश्रा के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है. उनके खिलाफ विभिन्न समुदायों के बीच कटुता पैदा करने का मामला दर्ज किया गया है.

आदेश में कहा गया है कि मिश्रा को जारी कारण बताओ नोटिस का जो जवाब उन्होंने दिया है उससे निर्वाचन निकाय संतुष्ट नहीं है.

आयोग ने मिश्रा पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है .

इसमें कहा गया है कि निर्वाचन आयोग बीजेपी उम्मीदवार ने जो बयान दिया है उसकी ‘भर्त्सना’ करता है और सार्वजनिक सभा आयोजित करने, रैली आयोजित करने, रोड शो करने, सार्वजनिक जुलूस निकालने, साक्षात्कार देने और इलेक्ट्रानिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर आने से उन्हें प्रतिबंधित करता है.

इसमें कहा गया है कि निर्वाचन आयोग ने संविधान के अनुच्छे 324 के तहत मिले अधिकारों एवं शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी उम्मीदवार को चुनाव प्रचार से प्रतिबंधित किया है.

उल्लेखनीय है कि दिल्ली में आठ फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा.


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