पीएम मोदी की बायोपिक आचार संहिता का उल्लंघन नहीं: ECI


SC refuses to interfere with the EC order banning release of biopic PM Narendra Modi

 

चुनाव आयोग ने मोदी की बायोपिक को हरी झंडी दिखाते हुए कहा है कि फिल्म आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करती है. आयोग ने कहा कि मोदी की बायोपिक पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है.

बाम्बे हाईकोर्ट में फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की गई थी. याचिका पर सुनवाई के दौरान आयोग ने कोर्ट को बताया कि “केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने फिल्म को सर्टिफिकेट दे दिया है.” आयोग ने कोर्ट में कहा कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद किसी नेता से प्रभावित फिल्म का रिलीज होना आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है.

आयोग ने फिल्म रिलीज पर अपना पक्ष रखते हुए कहा, “फिल्म की रिलीज की तारीख तय करना आयोग का काम नहीं है, फिल्म की तारीख को आगे बढ़ाना सीबीएफसी के अधिकार क्षेत्र का मामला है.”

जबकि बाम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को फिल्म के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में फैसला चुनाव आयोग करेगा.

इससे पहले फिल्म पर कांग्रेस पार्टी की ओर से आपत्ति दर्ज कराने के बाद चुनाव आयोग ने फिल्म निर्माताओं को नोटिस भेजा था.

जिसके बाद 28 मार्च को ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ फिल्म के निर्माताओं ने ईसी के नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि फिल्म का बीजेपी के साथ कोई संबंध नहीं है. निर्माताओं ने आयोग को भेजे जवाब में साफ किया कि फिल्म बनाने में उन्होंने अपने निजी पैसे का इस्तेमाल किया गया है.


ताज़ा ख़बरें