केंद्र सरकार की सभी नौकरियों में फरवरी से आर्थिक आरक्षण लागू


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एक फरवरी से केंद्र सरकार की सभी भर्तियों में सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आर्थिक आरक्षण मिलने लगेगा. इसकी जानकारी एक आधिकारिक आदेश में दी गयी है.

सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए संसद में संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था. इस विधेयक को लोकसभा में आठ जनवरी और राज्यसभा में नौ जनवरी 2019 को मंजूरी दे दी गई थी.

कार्मिक मंत्रालय ने इस मामले में जारी आदेश में कहा है कि आर्थिक आरक्षण को लागू करने की विस्तृत प्रक्रिया अलग से अधिसूचित की जाएगी.

मंत्रालय ने कहा, “यह अधिसूचित किया जाता है कि केंद्र सरकार के पदों और सेवाओं में सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. यह एक फरवरी 2019 और इसके बाद से अधिसूचित होने वाली सभी सरकारी नौकरी की भर्ती में लागू होगा.”

सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के मुताबिक, “यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग को दिए जा रहे आरक्षण से अलग होगा. सामान्य वर्ग के लिए लाए गए आर्थिक आरक्षण के दायरे में ऐसे लोग शामिल रहेंगे जिनकी सालाना आमदनी आठ लाख रुपये से कम है.”

इसके अलावा आर्थिक आरक्षण का फायदा उन तमाम लोगों को मिल सकेगा जिनके पास पांच एकड़ तक जमीन है और एक हजार वर्ग फुट तक का घर है.

नगर निगमों इलाके में जिनके पास 100 गज (यार्ड) तक और नगर निगमों अधिसूचित इलाकों से बाहर 200 गज तक का घर है उन्हें भी इस आरक्षण के दायरे में शामिल किया गया है.


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