सुलेमान की मौत के मामले में छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 20 वर्षीय मोहम्मद सुलेमान की मौत के मामले में छह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान बिजनौर में दो युवकों की गोली लगने से मौत हो गई थी. एफआईआर सुलेमान के भाई शोएब ने दर्ज कराई है.
एसएचओ राजेश सिंह सोलंकी, स्थानीय चौकी प्रभारीआशीष तौमर, कॉन्सटेबल मोहित कुमार और तीन अन्य पुलिस अधिकारियों, जिनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है, के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.
पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 147 (दंगा करना), 148 (दंगा, घातक हथियार से लैस) और 149 के तहत केस दर्ज किया गया है.
एसएचओ के स्थान पर सोलंकी की जगह अब सत्य प्रकाश सिंह ने ली है. सिंह ने कहा कि सोलंकी का ट्रांसफर जिला क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (डीसीआरबी) में कर दिया गया है.
इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने दावा किया कि कॉन्सटेबल मोहित कुमार ने ‘अपनी रक्षा करने’ के लिए सुलेमान पर गोली चलाई.
बिजनौर के एसपी संजीव त्यागी ने कहा कि ‘सुलेमान के शरीर से एक कारतूस मिला है. बैलिस्टिक रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि गोली मोहित कुमार की सर्विस पिस्टल से चली. मोहित कुमार को भी एक गोली लगी. मोहित के पेट से निकली गोली किसी देशी बंदूक से चलाई गई.’
मोहित बिजनौर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का हिस्सा है.
सुलेमान ग्रैजुएशन थर्ड ईयर का छात्र था और नोएडा में एक परिजन से पास रहता था. खराब तबियत के चलते वो बिजनौर के पास नहटौर स्थित अपने घर आया हुआ था.