माकपा कार्यकर्ता की हत्या के मामले में आरएसएस के पांच कार्यकर्ताओं को उम्रकैद
माकपा के एक कार्यकर्ता की 2006 में हुई हत्या मामले में केरल की एक स्थानीय अदालत ने आरएसएस के पांच कार्यकर्ताओं को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर एल बीजू ने भारतीय दंड संहिता की हत्या, दंगा और अन्य अपराधों के मामले में दोषी करार देते हुए शंकरन मास्टर (48), विजेश (38), प्रकाशन (48) और काव्येश (40) को सजा सुनाई.
न्यायाधीश ने पांचों आरोपियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
अदालत ने आरएसएस कार्यकर्ता वल्सान थिलेनकेरी समेत 11 अन्य आरोपियों को रिहा कर दिया है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार एक समूह के लोगों ने राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से माकपा कार्यकर्ता के के याकूब पर बमों से 13 जून 2006 को हमला कर दिया था.