जयपुर बम विस्फोट मामले में चार आरोपी दोषी करार


Four accused convicted in Jaipur bomb blast case, one acquitted

 

राजस्थान की एक विशेष अदालत ने जयपुर बम विस्फोट मामले में चार आरोपियों को दोषी तथा एक आरोपी को दोषमुक्त करार दिया.

मामले में अदालत के न्यायमित्र (एमिक्स क्यूरी) शाहबाज हुसैन ने बताया, ”अदालत ने आरोपी शाहबाज हुसैन को दोषमुक्त करार दिया क्योंकि उनके खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हो सके. बाकी चार आरोपियों को आईपीएस की धारा 120 बी के तहत दोषी माना गया है.”

शाहबाज पर इन धमाकों की जिम्मेदारी लेने वाला ईमेल भेजने का आरोप था.

बाकी चार दोषियों के नाम मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, मोहम्म्द सलमान और सैफुर्रहमान है. ये सभी अदालत में मौजूद थे.

लगभग 11 साल पहले 2008 में हुए आठ सिलसिलेवार बम धमाकों ने जयपुर को हिला दिया था. इन धमाकों में कम से कम 70 लोगों की मौत हुई थी.

मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने पिछले महीने फैसला सुरक्षित रख लिया था.


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