सरकार ने कहा, गूगल और एप्पल टिकटॉक पर कोर्ट के आदेश का पालन करें
सरकार ने गूगल और एप्पल को मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश का पालन करने को कहा है जिसमें लोकप्रिय मोबाइल एप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया गया है.
खबरों के मुताबितक मद्रास हाई कोर्ट के तीन अप्रैल के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार करने के बाद इन कंपनियों को इस संबंध में निर्देश भेजे गए हैं.
अदालत ने केंद्र को टिकटॉक पर रोक लगाने का निर्देश दिया था. टिकटॉप पर अश्लील सामग्री परोसने का आरोप है. हालांकि एप्पल और गूगल ने अब तक इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया है.
मद्रास हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मीडिया रिपोर्टों से स्पष्ट है कि इस तरह के मोबाइल एप के जरिए अश्लील और अनुचित सामग्री उपलब्ध कराई गई है. अदालत ने मीडिया को टिकटॉक से बने वीडियो का प्रसारण नहीं करने का भी निर्देश दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ये प्रतिबंध अस्थाई हैं. कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 22 अप्रैल को करेगा.
टिकटॉक एप का मालिकाना हक चीन की कंपनी बाइटडांस के पास है. यह एप लोगों को छोटे वीडियो बनाने और उन्हें साझा करने की सुविधा देता है.
टिकटॉक ने मंगलवार को बयान में कहा कि उसे भारतीय न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है.