हार्दिक पटेल नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा चुनाव
पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. गुजरात हाई कोर्ट ने स्थानीय कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है.
हार्दिक पटेल को 25 जुलाई 2018 को एक मामले में स्थानीय अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी.
उन्हें यह सजा महेसाणा जिले के विसनगर में 23 जुलाई 2015 को एक आरक्षण रैली में हिंसा और बीजेपी विधायक ऋषिकेश पटेल के कार्यालय पर तोड़फोड़ के मामले में सुनाई गई थी.
लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 के मुताबिक दो साल से अधिक सजा पाने वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है. हार्दिक पटेल ने स्थानीय कोर्ट के फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट में याचिका दी थी.