रहेजा डेवलपर्स को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू


will government funding help the ailing housing sector

 

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने रियल एस्टेट फर्म रहेजा डेवलपर्स को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. प्रक्रिया के अनुसार लेनदारों को एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया है जिसमें उन्हें एनसीआर स्थित फर्म के खिलाफ दावा जमा करने के लिए कहा गया है.

सीएनबीसी 18 की खबर के अनुसार एक फ्लैट खरीददार की याचिका पर एनसीएलटी ने दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की है.

अदालत की ओर से रहेजा डेवलपर्स मैनेजमेंट पर अधिकार के लिए इंटरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आईआरपी) को नियुक्त किया गया है.

इसके अलावा एनसीएलटी ने एक निश्चित समय के लिए ऋणदाताओं को कंपनी से वसूली करने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही प्रबंधन को सभी जरूरी दस्तावेज और संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाने को कहा गया है.

रहेजा डेवलपर्स एक फ्लैट खरीददार से किए गए एक समझौते को पूरा करने में असफल साबित हुआ. इस समझौते के अनुसार रहेजा डेवलपर्स को तीन अगस्त 2012 से 36 महीने के भीतर खरीददार को फ्लैट का कब्जा सौंपना था. रहेजा डेवलपर्स ने इसके लिए संयुक्त आवंटन पत्र भी जारी कर दिया था.

एनसीएलटी ने पाया कि 36 महीने की अवधि तीन अगस्त, 2015 को समाप्त हो गई लेकिन निर्माण का काम अब भी पूरा नहीं हुआ.


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