चिदंबरम ने खराब सेहत का हवाला देते हुए हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी


governor's invitation to rahul was never sincere says chidambaram

 

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में खराब स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत मांगते हुए बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया.

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ के समक्ष याचिका पेश कर इस पर तत्काल सुनवाई की मांग की.

पीठ ने बृहस्पतिवार को इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया.

चिदंबरम ने एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी (एआईजी), हैदराबाद में अपने डॉक्टर से परामर्श लेने तथा जांच कराने के लिए छह दिन के वास्ते अंतरिम राहत मांगी है.

उन्होंने दावा किया कि उन्हें क्रोहन रोग के कारण पांच अक्टूबर से लगातार तेज पेट दर्द हो रहा है जिसके लिए उन्हें ‘फौरन इलाज’ की जरूरत है. उन्हें 2017 में क्रोहन रोग होने का पता चला था जिसमें आंतों में सूजन आ जाती है जिससे पेट में दर्द, दस्त और वजन कम हो जाता है.

उनकी जमानत याचिका के अनुसार, सात अक्टूबर को उनकी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में जांच की गई और उन्हें एंटीबायोटिक और दर्द खत्म करने की दवाएं दी गई जिसके बाद उनका पेट दर्द कम है.

याचिका में कहा गया है कि इसके बाद 22 अक्टूबर को उन्हें फिर से दर्द हुआ और 23 अक्टूबर को एम्स में इलाज किया गया तथा उन्हें नई दवाएं दी गई. लेकिन उन्हें दर्द से कोई राहत नहीं मिली.

फिर 24 और 26 अक्टूबर को दोबारा उनकी जांच की गई और 28 अक्टूबर को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में टेस्ट किए गए.

याचिका में कहा गया है कि मेडिकल टेस्ट के बाद चिदंबरम को अगले 16 हफ्तों के लिए स्टेरॉयड इलाज के लिए कहा गया और चूंकि एम्स के इलाज से उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं आ रहा था तो उन्हें एआईजी में अपने नियमित डॉक्टर से इलाज कराने की अनुमति दी जाए.

इसमें कहा गया है कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट को ई-मेल के जरिए उनके डॉक्टर के पास भेजा गया और डॉक्टर ने बताया कि सूजन बढ़ गयी है तथा चिदंबरम को जीवाणु रहित माहौल में इलाज की फौरन जरूरत है.

अर्जी में कहा गया है कि इस बीमारी के चलते उनका वजन 73.5 किलोग्राम से घटकर 66 किग्रा हो गया है.

चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी मुख्य जमानत याचिका के जरिए ही अंतरिम राहत की याचिका दायर की. इस मामले में वह अभी प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं.

नियमित जमानत की उनकी अर्जी पर चार नवंबर को सुनवाई होनी है.

74 वर्षीय चिदंबरम को मामले में उनकी प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत अवधि खत्म होने पर बुधवार को निचली अदालत के समक्ष पेश किया गया.

सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में 21 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार किया था.

यह मामला 15 मई 2017 को दर्ज किया गया. यह मामला चिदंबरम के वित्त मंत्री रहते हुए 2007 में विदेशों से 305 करोड़ रुपये की निधि हासिल करने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में कथित अनियमितिताओं से जुड़ा है.


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