जॉनसन एंड जॉनसन पर 201 करोड़ का जुर्माना


Johnson and Johnson fined for 201 million

 

अमेरिका की कैलिफोर्निया सुपीरियर कोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन (जे एंड जे) को 201 करोड़ रुपये का मुआवजा पीड़िता को चुकाने का आदेश दिया है. पीड़िता महिला टेरी लीविट ने कहा था कि जे एंड जे के उत्पाद टैलकम पाउडर में एस्बेस्टस होने की वजह से वह कैंसर की चपेट में आई.

कंपनी पर 13 हजार से अधिक मामले अमेरिका की अलग-अलग कोर्ट में लंबित हैं.

टेरी लीविट ने याचिका में आरोप लगाया था उन्होंने जे एंड जे के उत्पादों का 20 साल तक इस्तेमाल किया था. अध्ययन के मुताबिक एस्बेस्टस के संपर्क में आने से कैंसर होता है.

जे एंड जे ने टैलकम पाउडर आधारित अपने उत्पादों से कैंसर होने से इनकार किया है. कंपनी की ओर से कहा गया है कि कई अध्ययनों और परीक्षणों से साफ है कि उसका टैलकम पाउडर सुरक्षित और एस्बेस्टस मुक्त है. सभी मामलों में कंपनी शीर्ष अदालत में अपील करेगी.

जे एंड जे पर आरोप है कि कंपनी को पहले से पता था कि उनके टैल्कम पाउडर आधारित उत्पादों में कैंसर होने वाले तत्व हैं. और कंपनी ने इसे जानबूझकर लंबे समय तक छुपाकर रखा था.  साल 1970 से 2000 तक टैल्कम पाउडर की जांच में कैंसर कारक तत्व पाए जाने के संकेत मिले थे.

इससे पहले 11 मामलों में टेल्कम पाउडर में एस्बेस्टस के मिले होने के मामले में सुनवाई हुई है. इनमें तीन मामलों में पीड़ित पक्ष के हित में फैसला आया है. जुलाई 2018 के एक फैसले में 4.69 बिलियन डॉलर का हर्जाना कंपनी पर लगाया गया था. जबकि तीन मामले में जे एंड जे को जीत मिली थी. वहीं पांच मामलों में फैसला नहीं हो पाया था.

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(इनपुट रॉयटर से)


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