जॉनसन एंड जॉनसन ने फिर नियमों को तोड़ा


Johnson & Johnson gets show-cause notice for using government report for ad

 

जॉनसन एंड जॉनसन एक बार फिर विवादों में घिर गया है. भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने उससे  यह स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है कि उसने अपने बेबी पाउडर पर सरकार की प्रयोगशाला टेस्ट रिपोर्ट का हवाला देते हुए विज्ञापन जारी क्यों किया.

सरकारी टेस्ट को आधार बनाते हुए किसी उत्पाद का विज्ञापन जारी करना गैर-वैधानिक है.

जॉनसन एंड जॉनसन ने सरकारी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि यह पाउडर एस्बेस्टस से मुक्त है.

डीसीजीआई ने जॉनसन एंड जॉनसन को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा कि किसी सरकारी विश्लेषक की किसी भी जांच रिपोर्ट के आधार पर कोई भी विज्ञापन प्रकाशित करने की औषधि एवं प्रसाधन सामग्री कानून, 1940 की धारा 29 के तहत अनुमति नहीं है.

औषधि निरीक्षकों ने पहले डीसीजीआई के आदेश पर दिसंबर में देशभर में थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और वितरकों से कंपनी के विभिन्न बेबी उत्पादों के नमूने जब्त कर दिए थे.


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