जॉन्सन एंड जॉन्सन को प्रति प्रभावित देने होंगे 25 लाख का मुआवजा


Johnson & Johnson to pay Rs 25 lakh compensation per patient

 

दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘जॉन्सन एंड जॉन्सन’ को चार मरीजों को 25-25 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है. मामले में कंपनी द्वारा दोषपूर्ण कूल्हा प्रतिरोपण के बाद मरीजों को ‘रिवीजन सर्जरी’ करानी पड़ी थी.

अदालत ने यह निर्देश उस समय दिया जब कंपनी ने कहा कि वह प्रतिरोपण से प्रभावित मरीजों को मुआवजे के तौर पर 25 लाख रुपये देने का इच्छुक है.

मामले में अगली सुनवाई 29 मई को होगी.

अदालत ने केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को निर्देश दिया कि कंपनी को सभी दावाकर्ताओं की जानकारी दी जाए.

अदालत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी उस प्रेस विज्ञप्ति को चुनौती देने वाली कंपनी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें सभी प्रभावित मरीजों को समितियों की रिपोर्ट के आधार पर मुआवजे का भुगतान करने को कहा गया था.

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