कोर्ट ने डी के शिवकुमार की न्यायिक हिरासत 15 अक्टूबर तक बढ़ाई


judicial custody of d k shivkumar increased till 15 october

 

सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने कर्नाटक कांग्रेस लीडर डी के शिवकुमार की न्यायिक हिरासत 15 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है. इसके अलावा कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को यह अनुमति दी है कि वह चार और पांच अक्टूबर को तिहाड़ जेल जाकर उनसे पूछताछ कर सकती है.

डी के शिवकुमार इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद हैं. एक अक्टूबर को उनकी न्यायिक हिरासत समाप्त हो रही थी जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था.

सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में अर्जी दी कि न्यायिक हिरासत के दौरान उन्हें शिवकुमार से पूछताछ करने की अनुमति दी जाए. जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें तीन और चार अक्टूबर को तिहाड़ जेल जाने की अनुमति दी.

27 सितंबर को डी के शिवकुमार ने कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी. इसके बाद कोर्ट ने ईडी को शिवकुमार की अर्जी पर 14 अक्टूबर तक जवाब देने के लिए कहा था.

शिवकुमार 2016 में हुई नोटबंदी के बाद से ही इनकम टैक्स और ईडी के निशाने पर थे. दो अगस्त 2017 को इनकम टैक्स ने उनके दिल्ली स्थित आवास पर छापा मारा था जहां से 8.83 करोड़ रुपये की नकदी पकड़ी गई थी.

इसके बाद आयकर विभाग ने शिवकुमार और उनके चार अन्य साथियों के खिलाफ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 120 (बी) (आपराधिक षड्यंत्र), 193 (झूठे सबूतों के लिए सजा) और 199 (घोषणा में किया गया गलत कथन) के तहत केस दर्ज किया था.

शिवकुमार को फेडरल प्रोब एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 सितंबर को गिरफ्तार किया था.


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