कर्नाटक: अयोग्य ठहराने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बागी विधायक


we are not a trial court can not assume jurisdiction for every flare up in country

 

कर्नाटक विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए गए कांग्रेस-जद (एस) के 14 विधायकों ने   विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

अयोग्य घोषित किए गए एएच विश्वनाथ, के गोपालैया, नारायण गौवडा ने संयुक्त याचिका में अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी है. 28 जुलाई को तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार ने जेडी(एस) और कांग्रेस के 14 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था.

इससे पहले, कांग्रेस के दो बागी विधायक-रमेश एल जारकिहोली और महेश कुमाथल्ली ने उन्हें अयोग्य घोषित करने के विधानसभा अध्यक्ष के 25 जुलाई के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत मे याचिका दायर की थी.

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले कांग्रेस के विधायकों में प्रताप गौडा पाटिल, बीसी पाटिल, शिवराम हब्बर, एस टी सोमशेखर, बी बसवाराज और मुनिरत्न शामिल हैं.

विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के रोशन बेग, आनंद सिंह, एमटीबी नागराज, डॉक्टर सुधाकर, सैंड श्रीमंत पाटिल को भी अयोग्य घोषित किया था.

रमेश कुमार ने 29 जुलाई को बीजेपी के येदियुरप्पा द्वारा बहुमत साबित किए जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था.


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