कठुआ रेप मामला: सात में से छह आरोपी दोषी करार, तीन को उम्रकैद


kathua rape case: six accused convicted by pathankot court

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जम्मू कश्मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले में अदालत ने सात में से छह आरोपियों को दोषी करार दे दिया है. इनमें से तीन दोषियों सांझीराम, प्रवेश कुमार और दीपक खजूरिया को उम्रकैद की सजा मिली है. वहीं बाकी के तीन दोषियों आनंद दत्ता, सुरेंद्र वर्मा और तिलक राज को सबूत मिटाने के लिए पांच-पांच साल कैद की सजा मिली है.

इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में सात में से छह आरोपियों को दोषी करार दिया था. वहीं आठवें नाबालिग आरोपी के खिलाफ अभी भी कठुआ कोर्ट में सुनवाई चल रही है.

ये मामला बीते साल जनवरी का है, जब 10 जनवरी को आठ साल की बच्ची का कठुआ जिले के एक गांव से अपहरण कर लिया गया था. इस दौरान उसे बंधक बनाकर रखा गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया. गायब होने के सात दिन बाद बच्ची का शव मिला था.

इस मामले में ग्राम प्रधान समेत कुल आठ लोगों को आरोपी बनाया गया था. पीड़ित पक्ष के वकील मुबीन फारुकी ने बताया कि दोषियों में सांझीराम, आनंद दत्ता, परवेश कुमार, दीपक खजूरिया, सुरेंद्र वर्मा और तिलक राज के नाम शामिल हैं.

वकीलों ने बताया कि जिस जगह अपराध हुआ, उस मंदिर की देखभाल करने वाले सांझीराम, विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया और आम नागरिक प्रवेश कुमार को रणबीर दंड संहिता की आपराधिक षड्यंत्र, हत्या, सामूहिक बलात्कार और सबूत नष्ट करने संबंधी धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया.

उन्होंने बताया कि दो पुलिस अधिकारियों, उपनिरीक्षक आनंद दत्ता और हेड कॉन्स्टेबल तिलकराज और एक विशेष पुलिस अधिकारी सुरेंद्र वर्मा को सबूत नष्ट करने का दोषी करार दिया गया है.


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