CAA के खिलाफ केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, कहा, ‘कानून असंवैधानिक है’


 

पिनराई विजयन की केरल सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

केरल सरकार का कहना है कि सीएए संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन करती है. केरल सरकार ने कहा है कि यह कानून धर्मनिर्पेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है.

13 जनवरी को एक रैली को संबोधित करते हुए केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा था कि राज्य सरकार केरल में सीएए को लागू नहीं करने देगी.

केरल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत कानून के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

यह पहली बार है जब कोई राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में सीएए के खिलाफ गई है.

3 जनवरी को विजयन ने गैर-बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से सीएए के खिलाफ कदम उठाने की अपील की थी.

केरल विधानसभा ने 31 दिसंबर 2019 को सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था. केरल सरकार ने केंद्र से सीएए को वापस लेने की अपील की थी.


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