आईआरसीटीसी मामले में लालू यादव को जमानत मिली


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दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को जमानत दे दी है.

आईआरसीटीसी में लालू यादव पर अनियमितता का आरोप है. इस मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) की ओर से केस दर्ज किए किए गए हैं.

विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर आरोपियों को यह जमानत दी. इस मामले में अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी.

इससे पहले अदालत ने 19 जनवरी को इन तीनों की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा कर 28 जनवरी तक कर दिया था.

सीबीआई की तरफ से दायर चार्ज सीट मुताबिक पुरी और रांची स्थित भारतीय रेलवे के बीएनआर होटलों को पहले आईआरसीटीसी को हस्तांतरित किया गया. बाद में उनके संचालन, प्रबंधन और रख-रखाव के लिए पटना के सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर दे दिया गया.

यह भी आरोप लगाए गए कि निविदा प्रक्रिया में गड़बड़ियां हुईं और निजी पार्टी- सुजाता होटल्स की मदद करने के लिए शर्तों में फेरबदल किया गया.

चार्जशीट में नामजद किए गए दूसरे लोगों में आईआरसीटीसी के समूह महाप्रबंधक वीके अस्थाना और आरके गोयल और सुजाता होटल्स के डायरेक्टर विजय कोचर और चाणक्य होटल के मालिक विनय कोचर शामिल हैं.

2001 में यह तय किया गया था कि भारतीय रेलवे के होटल और केटरिंग सेवाओं का प्रबंधन आईआरसीटीसी को सौंपा जाएगा. इसके लिए रांची और पुरी के बीएनआर होटलों की भी पहचान की गई और रेलवे, आईआरसीटीसी के बीच 19 मार्च 2004 को एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए.


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