मंत्रालय ने जारी की बस्ता, विषय और होमवर्क को लेकर नई गाइडलाइन


Ministry has issued a new guidelines on bag, subject and homework

 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूल बैग और विषयों को लेकर राज्यों को गाइडलाइन भेजी है. इसमें पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों को होमवर्क नहीं देने के निर्देश दिए गए हैं.  मंत्रालय ने स्कूलों को बैग का भार तय सीमा से अधिक नहीं हो इसका ध्यान रखने को कहा है.

आदेश में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को भारत सरकार के सुझाव के अनुसार स्कूल बैग का भार और विषय तय करने के लिए सर्कुलर जारी करने को कहा गया है.

गाइडलाइन में वर्ग एक और दो के लिए भाषा और गणित के अतिरिक्त कोई किताब नहीं पढ़ाने को कहा गया है. वहीं तीसरी से पांचवी की कक्षा के लिए एनसीईआरटी की ओर से निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित भाषा, गणित और इवीएस तीन ही विषय रखने के निर्देश हैं.

गाइडलाइन के मुताबिक पहली और दूसरी कक्षा के लिए स्कूल बैग का अधिकतम वजन डेढ़ किलो और तीसरी से पांचवी के लिए तीन से पांच किलो निर्धारित की गई है.  छठी और सातवीं कक्षा के लिए चार किलो और आठवीं-नौवीं कक्षा के स्कूल बैग का वजन साढ़े चार किलो से अधिक नहीं होना चाहिए.  10वीं कक्षा के लिए अधिकतम पांच किलो वजन निर्धारित है.

अतिरिक्त स्टेशनरी का सामान इसी निर्धारित वजन के अंदर में शामिल है.


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