नेशनल हेराल्ड मामला: बिल्डिंग खाली करने के फैसले को चुनौती


national herald case appeal in delhi high court

 

नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उन्होंने आईटीओ स्थित प्रेस एन्क्लेव में परिसर खाली करने से संबंधित एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी है.

अपनी याचिका में एजेएल ने 21 दिसंबर 2018 के एकल पीठ के आदेश के पालन पर रोक लगाने का अनुरोध किया है.

एजेएल की तरफ से पेश हुए वकील सुनील फर्नांडीज ने कहा है कि अपील शनिवार की शाम को दायर की गई. मामले में सुनवाई नौ जनवरी को होने की संभावना है.

हाई कोर्ट ने परिसर खाली करने से संबंधित केंद्र के आदेश को चुनौती देने वाली एजेएल की याचिका को खारिज कर दिया था. हाई कोर्ट ने कहा था कि एजेएल ने फैसले के विरोध में लगाए गए अपने गंभीर आरोपों के पक्ष में कोई ठोस दलील नहीं दी.

कोर्ट ने कहा कि नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक को सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा हटाना) अधिनियम, 1971 के मुताबिक परिसर खाली करने की कार्यवाही के तहत दो सप्ताह के अंदर आईटीओ परिसर खाली करना होगा, नहीं तो उन पर कार्रवाई होगी.

केंद्र ने 56 साल की अपनी लीज खत्म कर दी और एजेएल को यह कहकर परिसर खाली करने को कहा कि यहां प्रिंटिंग या प्रकाशन की गतिविधि से संबंधित कोई काम नहीं चल रहा.

अपने आदेश में एकल पीठ ने कहा था कि एजेएल ने यंग इंडियन (वाईआई) के लिए इसे ‘‘हथियाया’’ था. जिसमें कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी शेयर धारक हैं.


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