नेशनल हेराल्ड मामला: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एजेएल


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दिल्ली हाईकोर्ट के हेराल्ड बिल्डिंग खाली करने के फैसले को चुनौती देते हुए नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 28 फरवरी को नेशनल हेराल्ड न्यूजपेपर के प्रकाशक की अपील खारिज कर दी थी. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के एक सदस्यीय बेंच ने एजेएल को हेराल्ड हाउस खाली करने के निर्देश दिया था.

एजेएल की याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के फैसले को चुनौती है जिसमें दिल्ली स्थित हेराल्ड हाउस को दो सप्ताह के अंदर खाली करने का आर्डर दिया गया था.केंद्र ने 56 साल पुरानी लीज का अंत कर दिया और कहा कि हेराल्ड हाउस परिसर में पिछले दस साल से कोई प्रेस नहीं चलाई जा रही है और इसका कॉमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है.

एजेएल ने कहा कि दिल्ली उच्च हाईकोर्ट का आदेश केंद्र के बिना किसी हलफनामे या सबूत दिए सिर्फ मौखिक तर्कों पर आधारित था. प्रकाशक ने यह भी दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि “प्रकाशन” में डिजिटल प्रकाशन शामिल है और इसमें छपाई का पारंपरिक तरीका शामिल नहीं है.

एजेएल ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक अपने निष्कासन के लिए स्टे मांगा है.


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