एनसीएलएटी ने टाटा-मिस्त्री मामला पर सुनवाई तीन जनवरी तक स्थगित की


NCLAT adjourns hearing on Tata-Mistry case till January 3

 

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने टाटा मिस्त्री मामले में कंपनी पंजीयक की याचिका पर सुनवाई को तीन जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है.

एनसीएलएटी ने अपने हालिया आदेश में साइरस मिस्त्री को टाटा संस के कार्यकारी चेयरमैन पद पर बहाल करने का आदेश दिया था. इसके बाद कंपनी पंजीयक ने आदेश में कुछ संशोधन किए जाने का अपीलीय न्यायाधिकरण से आग्रह किया.

एनसीएलएटी के चेयरमैन जस्टिस एस जे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय को कंपनी अधिनियम के नियमों के तहत निजी और सार्वजनिक कंपनियों की परिभाषा का विवरण जमा करने के लिए कहा है.

पीठ ने इसके लिए चुकता पूंजी की जरूरत पर स्पष्टीकरण भी मांगा है.

इस बीच, टाटा संस की ओर से पेश वकील ने अपीलीय न्यायाधिकरण को बताया कि कंपनी ने उसके 18 दिसंबर के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

हालांकि, वकील ने कहा कि याचिका को सूचीबद्ध किया जाना अभी बाकी है.


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