निर्भया गैंगरेप: दोषियों को 3 मार्च सुबह 6 बजे दी जाएगी फांसी


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निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में सभी चार दोषियों को 3 मार्च सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी. दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों के लिए नया डेथ वारंट जारी किया है.

इससे पहले निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के चार दोषियों मुकेश कुमार सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय कुमार को 22 जनवरी को फांसी देने का आदेश हुआ था. बाद में इस आदेश को 1 फरवरी तक टाल दिया गया था. वहीं 31 जनवरी को अगले आदेश तक दोषियों को फांसी ना दिए जाने का आदेश दिया गया था.

सुनवाई से पहले मामले के एक दोषी मुकेश कुमार सिंह को रवी काजी के रूप में नया वकील दिया गया. मुकेश कुमार सिंह ने वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा गोवर को अपने मामले से हटाने की गुजारिश की थी.

अदालत को यह जानकारी भी दी गई कि मामले का दूसरा दोषी विनय शर्मा तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर है. विनय के वकील ने अदालत को बताया कि विनय को जेल में पीटा गया और उसके सिर पर चोट आई है. वकील ने यह भी बताया कि विनय की मानसिक हालत ठीक नहीं है और ऐसे में उसे फांसी की सजा नहीं दी जा सकती.

अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन को विनय से कानून सम्मत व्यवहार करने के लिए कहा.

इससे पहले पांच फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले के सभी दोषियों को एक सप्ताह के भीतर अपने सभी कानूनी विकल्पों का प्रयोग कर लेने का आदेश दिया था. हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार की दोषियों को अलग-अलग फांसी देने की याचिका भी खारिज कर दी थी.

हाई कोर्ट के आदेश के बाद निर्भया के माता पिता ने दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करने की मांग की थी. वहीं तिहाड़ जेल प्रशासन ने भी अदालत को बताया था कि सात दिनों के भीतर दोषियों ने किसी तरह के कानूनी विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया.


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