नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज
भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की जमानत याचिका को ब्रिटेन की अदालत ने खारिज कर दिया है. नीरव मोदी को 29 मार्च को यूके की एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया था. जज ने अभियोजन द्वारा जारी किए गए अतिरिक्त सबूतों पर सुनवाई उनकी दूसरी जमानत अर्जी से ठीक पहले की.
नीरव मोदी की जमानत का विरोध करते हुए अभियोजकों ने अदालत को बताया कि उन्होंने एक प्रत्यक्षदर्शी को धमकी दी और गिरफ्तारी से बचने के लिए दूसरे को रिश्वत देने की कोशिश की.
भारतीय अधिकारियों की ओर से पेश क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस या सीपीएस ने अदालत में दलील दी कि अगर नीरव मोदी को जमानत दी जाती है तो उसके भागने का बड़ा खतरा है.
अभियोजन पक्ष ने कहा कि यह एक वास्तविक जोखिम है कि वह भाग सकता है या गवाहों को प्रभावित कर सकता है या सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है.
नीरव मोदी को उनकी पहली सुनवाई के दौरान जिला जज मैरी मॉलन ने जमानत देने से इनकार कर दिया था.
नीरव मोदी पर पंजाब नैशनल बैंक के 13,000 करोड़ रुपये अपने सहयोगी मेहुल चोकसी के साथ गबन करने का आरोप है. नीरव मोदी पर इसके साथ ही ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप भी हैं.