तमिलनाडु : जुर्माने के साथ स्टरलाइट कॉपर प्लांट चालू करने को मंजूरी


NGT ordered to open Sterlite plant in Thoothukudi

 

नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने तूतीकोरिन में वेदांता स्टरलाइट कॉपर प्लांट को बंद करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को पलट दिया है. एनजीटी ने सरकार के फैसले को ‘अनुचित’ बताते हुए, वेदांता को स्टरलाइट कॉपर प्लांट में काम शुरु करने की मंजूरी दी है.

एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कई कमियों और मंजूरी न होने के बाद भी वेदांता को संचालन जारी रखने की अनुमति दे दी है.

एनजीटी ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएनसीपीबी) को इस मामले में सहमति और प्राधिकरण के नवीनीकरण का नया आदेश तीन हफ्ते में जारी करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही प्लांट के लिए बिजली बहाल करने के भी आदेश दिए है.

एनजीटी ने वेदांता को जुर्माने के तौर पर 25 करोड़ रुपये जमा करवाने का निर्देश दिया है. साथ ही कंपनी को इलाके के लोगों के कल्याण के लिए अगले तीन साल में 100 करोड़ रुपये खर्च करने का भी आदेश दिया है.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीसामी ने एनजीटी के फैसले पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि वह स्टरलाइट कॉपर प्लांट पर एनजीटी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे.

इस साल मई में तमिलनाडु सरकार ने स्टरलाइट कॉपर प्लांट बंद करने का फैसला लिया था. इससे पहले मई में प्लांट बंद करवाने के लिए हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में 13 लोग मारे गए थे.


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