निर्भया मामला: पीड़िता की मां ने किया दोषी की पुनर्विचार याचिका का विरोध


SC issues notice to center plea against Transgender act

 

दिल्ली में वर्ष 2012 में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पीड़िता की मां ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर मौत की सजा पाए चार दोषियों में से एक की पुनर्विचार याचिका का विरोध किया. इस याचिका पर 17 दिसंबर को सुनवाई की जानी है.

पीड़िता की मां की तरफ से पेश हुए वकील ने प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ के समक्ष इस मामले का जिक्र किया और इस मामले के एक दोषी अक्षय कुमार सिंह की पुनर्विचार याचिका का विरोध किया. इस पुनर्विचार याचिका पर 17 दिसंबर को तीन न्यायाधीशों वाली पीठ सुनवाई करेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नौ जुलाई को तीन अन्य दोषियों की पुनर्विचार याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वर्ष 2017 की सजा पर पुनर्विचार करने का कोई आधार नहीं है.

16-17 दिसंबर 2012 की दरमियानी रात दक्षिण दिल्ली में एक चलती बस में छह लोगों ने 23 वर्षीय एक छात्रा का सामूहिक बलात्कार किया था. बर्बरता के बाद उसे सड़क पर फेंक दिया था.

बर्बर हमले की शिकार छात्रा को निर्भया नाम दिया गया था. उसने 29 दिसंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया था.


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