अयोध्या भूमि विवाद: निर्मोही अखाड़ा केंद्र की याचिका के खिलाफ अदालत पहुंचा
अयोध्या भूमि विवाद मामले में निर्मोही अखाड़े ने केंद्र की याचिका के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में एक अपील की है. इसमें केंद्र की उस याचिका का विरोध किया गया है जिसमें विवादित ढांचे के आसपास की गैर-विवादित भूमि को मूल मालिकों को लौटाने की मांग की गई थी.
अखाड़ा इस विवादित भूमि मामले में एक वादी है.
विवादित ढांचे के पास ये भूमि करीब 67 एकड़ है. जिसके बारे में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की थी.
इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल 2010 के एक फैसले में कहा था कि विवादित ढांचे की 2.77 एकड़ भूमि तीन हिस्सों में बांट दी जाए. कोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड और राम लला को इसमें बराबर हिस्से देने का आदेश दिया था.
निर्मोही अखाड़े ने अपनी अर्जी में केंद्र की याचिका का विरोध किया है. अखाड़े का कहना है कि जिस गैर-विवादित भूमि की बात की जा रही है उस पर कई मंदिर बने हुए हैं. अखाड़े का कहना है कि इन वह इन मंदिरों की देखरेख करता है. अगर ये जमीन किसी और को दी गई तो उसके अधिकार प्रभावित होंगे.
इस विवादित भूमि का मैत्रीपूर्ण हल निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मध्यस्थ नियुक्त किया था.