‘आधार’ के लिए अब अप्रवासी भारतीयों को नहीं करना पड़ेगा इंतजार


govt to impose ten thousand rupees fine on misquoting aadhaar number

 

वैध भारतीय पासपोर्ट वाले अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) अब भारत आने के बाद आधार के लिए आवेदन कर सकेंगे और उन्हें इसके लिए 182 दिन का इंतजार नहीं करना होगा. सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है.

इस अधिसूचना के बाद भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि एनआरआई भारत में आगमन के बाद आधार नंबर हासिल करने के पात्र होंगे.

यूआईडीएआई के एक सूत्र ने कहा कि आवेदन के तौर तरीके कमोबेश पहले जैसे रहेंगे.

सूत्र ने कहा कि भारत आने वाले वैध पासपोर्टधारक एनआरआई आगमन पर या पहले से समय लेकर आधार के लिए आवेदन कर सकेंगे. उन्हें इसके लिए 182 दिन की अवधि का इंतजार नहीं करना होगा. अभी तक एनआरआई के लिए आधार आवेदन को 182 दिन की इंतजार की अवधि थी.

सर्कुलर में कहा गया है कि वैध पासपोर्ट को पहचान, पते और जन्म के प्रमाणपत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा. यदि एनआरआई के पासपोर्ट में भारतीय पता नहीं होगा तो वे इसके प्रमाण के रूप में कोई अन्य दस्तावेज दे सकेंगे.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांच जुलाई को अपने बजट भाषण में प्रवासी भारतीयों को आगमन पर आधार जारी करने का प्रस्ताव किया था.


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