पैन कार्ड में पिता का नाम जरूरी नहीं


IT dept says name of father not mandatory in pan card application

  ANI

आयकर विभाग, पैन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म में पिता का नाम देना अब जरूरी नहीं होगा. विभाग ने पैन कार्ड के नियमों में बदलाव करते हुए कहा है कि अगर आवेदनकर्ता की मां सिंगल पैरेंट हैं तो फार्म में पिता का नाम देना जरूरी नहीं होगा. यह नियम इस साल 5 दिसंबर से लागू हो जाएगा.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने विज्ञप्ति जारी करते हुए नियमों में बदलाव की सूचना दी है. सूचना में बताया गया है कि पैन कार्ड आवेदनकर्ताओं को फॉर्म में ‘सिंगल पैरेंट’ और ‘केवल मां का नाम देना चाहते हैं’ जैसे ऑप्शन दिए जाएगें.

पैन कार्ड आवेदन करने के लिए अब तक पिता का नाम देना अनिवार्य रहा है.

कई लोग अपने मृत या दूर हो गए पिता और सिंगल पैरेंट जैसे केस में पिता का नाम देना नहीं चाहते थे. अब लोग अपने पैन कार्ड पर माता का नाम प्रिंट करवा पाएंगे. विभाग द्वारा नियमों यह बदलाव लोगों की परेशानियों को कम करने के लिया गया है.

इससे साथ नियमों में कुछ और बदलाव भी किए गए हैं.

विभाग ने कहा है कि पैन कार्ड आवेदन के लिए जरूरी होगा कि एक वित्त वर्ष में व्यक्ति का वित्तीय लेन देन 2 लाख 50 हजार से ज्यादा हो. इससे अधिक ट्रांसएक्शन होने पर जरूरी होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म 31 मई से पहले भर दिए जाए ताकि साल की इनकम में उसका आकलन किया जा सके.


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