आईआरसीटीसी मामलें में लालू की जमानत 28 जनवरी तक बढ़ी


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दिल्ली के पटियाला हाऊस कोर्ट से कथित आईआरसीटीसी घोटाला मामलों में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद को जमानत मिल गई है.

आईआरसीटीसी में लालू यादव पर अनियमितता का आरोप है. इस मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) की ओर से केस दर्ज किए किए गए हैं.

ईडी की तरफ से दर्ज केस में अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी वहीं सीबीआई केस में अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी.

स्पेशल जस्टिस अरूण भारद्वाज ने लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव की भी अंतरिम जमानत अवधि 28 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है.

ये मामले आईआरसीटीसी के दो होटलों की देखरेख का काम निजी फर्मों को सौंपने में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़ा है.

लालू ने अपने वकील के जरिए नियमित जमानत का अनुरोध करते हुए अदालत से कहा, ‘‘मैं समन जारी होने पर हाजिर हुआ. अब मुझे हिरासत में लेने की कोई जरूरत नहीं है. क्योंकि मेरी हिरासत उस वक्त नहीं मांगी गई जब जांच चल रही थी. सारे दस्तावेज पहले ही जब्त किए जा चुके हैं. और ईडी ने किसी गवाह पर खतरा होने का जिक्र नहीं किया है.’’

उन्होंने यह भी कहा कि वह 69 साल के हैं और अस्वस्थ हैं.

वहीं, ईडी ने लालू की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उनका अपराध देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है और देश की वित्तीय हालत के लिए एक गंभीर खतरा पेश कर रहा है.

ईडी ने जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा, ‘‘महज इसलिए कि हमने जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया, यह उन्हें समन जारी करने के बाद जमानत के लिए आधार नहीं हो सकता.’’

जांच एजेंसी ने कहा कि वे साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं या गवाहों पर दबाव डाल सकते हैं. क्योंकि उनमें से कुछ लोग उनके कर्मचारी हैं. उनसे अब तक पूछताछ हो रही है.

सभी आरोपी इस मामले में अंतरिम जमानत पर हैं.


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