अमित शाह की रैली को अनुमति नहीं मिली
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की कूचबिहार से प्रस्तावित रथ यात्रा को कलकत्ता हाईकोर्ट से इजाज़त नहीं मिली है. इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने अमित शाह की रथ यात्रा को अनुमति देने से इंकार करते हुए कहा था कि इससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है.
इस मामले में अगली सुनवाई 9 जनवरी को होने वाली है. कोर्ट ने बीजेपी के सभी जिला अध्यक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल में सभी जिलों में पुलिस अधीक्षक बीजेपी के द्वारा ‘रथ यात्रा’ निकालने पर 21 दिसंबर तक इस पर एक रिपोर्ट सौंपें.
इसके बाद बीजेपी ने अमित शाह की कूचबिहार में प्रस्तावित रैली और रथयात्रा को स्थगति करने का निर्णय लिया है. पार्टी ने कहा है कि वो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतिम फैसले का इंतजार करेगी.
उच्च न्यायालय ने इस आधार पर रथ यात्रा आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया कि इससे साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हो सकता है.
पार्टी की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई की अपील को मुख्य न्यायाधीश देबाशीष कारगुप्ता ने ठुकरा दिया.
बीजेपी का विभिन्न हिस्सों से लेकर सभी 42 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों तक तीन ‘रथ यात्राओं’ को निकालने का कार्यक्रम है.
रैली करने की बीजेपी की अर्जियों पर कोई जवाब ना मिलने के बाद पार्टी ने अदालत का रुख किया था. बीजेपी ने रैलियों के लिए अनुमति देने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की थी.
बीजेपी का सात दिसंबर से उत्तर में कूचबिहार से अभियान शुरू करने का कार्यक्रम है. इसके बाद नौ दिसंबर को दक्षिण 24 परगना जिला और 14 दिसंबर को बीरभूमि जिले में तारापीठ मंदिर से बीजेपी की रथ यात्रा शुरू करने का कार्यक्रम है.