याचिका पर मीडिया को रिपोर्टिंग करने से नहीं रोक सकते : फली नरीमन
वरिष्ठ अधिवक्ता फली नरीमन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर दलील और याचिका की मीडिया रिपोर्टिंग पर सुझाव देते हुए कहा कि कोर्ट मीडिया को दायर याचिका और दलील की रिपोर्टिंग करने से रोक नहीं सकता, लेकिन टाल जरूर सकता है.
नरीमन ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका और फ़ाइल किए गए केस में लगाए आरोपों पर मीडिया को तब तक कवरेज करने से रोका जा सकता है, जब तक उस पर कोर्ट सुनवाई नहीं करता. मीडिया को कवरेज से रोकने के लिए कोर्ट को नियम बनाना होगा या नोटिस जारी करना होगा.”
उन्होंने कहा, “मीडिया को ऐसे मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन टाला जरूर जा सकता है.”
सीबीआई बनाम सीबीआई मामले में सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को सरकार ने लंबी छुट्टी पर भेज दिया था. सरकार के इस फैसले के खिलाफ आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस मामले में सीबीआई के एक अधिकारी मनीष कुमार सिन्हा ने कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की थी.
सिन्हा की ओर से दायर इस एप्लीकेशन पर मीडिया ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही कवरेज की. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नारजगी व्यक्त की थी.
जिसके बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने वरिष्ठ अधिवक्ता फली नरीमन से इस मुद्दे पर सुझाव मांगे थे.