200 प्वॉइंट रोस्टर: अध्यादेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज


supreme court rejects all review petition in ayodhya verdict

 

केंद्रीय शैक्षणिक संस्थआनों और शिक्षक कैडर में आरक्षण अध्यादेश 2019 के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. वकील प्रिया शर्मा और पृथ्वीराज चौहान की ओर से दाखिल जनहित याचिका में आरक्षण अध्यादेश के तहत 200 प्वाइंट रोस्टर पर रोक लगाने की मांग की गई थी.

200 सूत्री रोस्टर प्रणाली में पूरे विश्वविद्यालय को एक इकाई मानकर और किसी श्रेणी विशेष के सभी पदों को मिलाकर आरक्षण कोटे का आकलन किया जाता है. जबकि इससे पहले 13 प्वाइंट रोस्टर प्रणाली के तहत शिक्षकों के कुल पदों की गणना विश्वविद्यालय या कॉलेज के अनुसार ना करके विभाग के विषय के हिसाब से की जाती थी.

आरक्षण रोस्टर को लेकर यह विवाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद शुरू हुआ. इस आदेश में आरक्षण रोस्टर का निर्धारण विवि को यूनिट मानकर तय करने की बजाय विभाग को यूनिट मानकर तय करने का निर्देश दिया था. इसके बाद यूजीसी ने सभी विवि को आदेश जारी कर विभागवार आरक्षण रोस्टर तैयार करने का निर्देश दिया था.


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