नीरव मोदी के परिवार का बैंक खाता जब्त करने का आदेश


will commit suicide on extradition judgement says nirav modi

 

सिंगापुर उच्च न्यायालय ने एक भारतीय जांच एजेंसी की अर्जी पर अरबों रुपये की पंजाब नेशलन बैंक ऋण धोखाधड़ी के मामले में आरोपी नीरव मोदी की बहन और बहनोई के वहां के बैंकों में जमा 44.41 करोड़ रुपये जब्त करने के आदेश दिए हैं.

भारतीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि भारत में मनी लांड्रिंग जांच के सिलसिले में यह आदेश दिया गया है.

एजेंसी ने कहा कि जब्त किया गया खाता पैवेलियन प्वाइंट कॉरपोरेशन के नाम से है. यह कंपनी ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड में स्थित है. लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों में पूर्वी मोदी और मयंक मेहता का नाम बताया गया है.

पूर्वी नीरव मोदी की बहन है और मयंक नीरव मोदी के बहनोई हैं. भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित नीरव इस समय लंदन में जेल में बंद हैं और उसे वहां से भारत के हवाले करने की कानूनी कार्रवाई चल रही है.

सिंगापुर उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय के आग्रह पर वहां जमा 61.22 लाख अमेरिका डॉलर (44.41 करोड़ रुपये) जब्त करने का आदेश दिया. अदालत ने इस आधार पर राशि जब्त करने का आदेश दिया कि बैंक खाते में जमा राशि अपराध की कमाई है जिसे नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक के कर्ज के साथ धाखाधड़ी कर के हासिल की है.

एजेंसी ने पिछले साल मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत जारी अस्थायी आदेश के तहत सिंगापुर में यह बैंक खाता कुर्क किया था.

उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते पीएनबी में दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी नीरव मोदी और उसकी बहन के स्विट्जरलैंड के चार बैंक खातों में जमा 283 करोड़ रुपये को स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने भारत में चल रही मनी लांड्रिंग जांच के सिलसिले में जब्त किए है.


ताज़ा ख़बरें