नागरिकता संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, कैब अब कानून


Presidential approval to citizenship amendment bill, cab now law

 

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देर रात नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 को अपनी मंजूरी दे दी, जिसके बाद यह एक कानून बन गया है.

एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार 12 दिसंबर को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही यह कानून लागू हो गया है.

इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें उनके देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना पड़ा है, उन्हें गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी.

नागरिकता (संशोधन) विधेयक  को 11 दिसंबर को राज्यसभा द्वारा और नौ दिसंबर को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था.


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