आचार संहिता उल्लंघन की खबर साझा करने पर प्राचार्य निलंबित


two parliamentary committees will look into whatsapp matter

 

मध्य प्रदेश में एक सरकारी स्कूल के प्राचार्य को आचार संहिता तोड़ने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है.  प्राचार्य ने अपने ह्वाट्सऐप ग्रुप पर आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ी एक मीडिया रिपोर्ट साझा की थी. जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है.

सरकारी अधिकारियों ने बताया कि आचार संहिता के कथित उल्लंघन की शिकायत पर जांच के बाद खरगोन जिले के महेश्वर कस्बे के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विश्वविद्यालय के प्राचार्य सुशील पोत्दार को इंदौर संभाग के आयुक्त (राजस्व) आकाश त्रिपाठी द्वारा निलंबित कर दिया गया है.

अधिकारियों ने बताया कि पोत्दार अपने सरकारी स्कूल के नाम से ह्वाट्सऐप ग्रुप चलाते हैं. उन्होंने कुछ दिन पहले एक हिन्दी समाचार पत्र में छपी खबर का शीर्षक ‘प्रशासन बना लापरवाह, नगर में हो रहा आचार संहिता का उल्लंघन’ इस ग्रुप पर साझा किया था. इस  ‘आपत्तिजनक पोस्ट’ को लेकर उनके खिलाफ 16 अप्रैल को शिकायत की गयी थी.

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पोत्दार को ‘शासन के नीतिगत निर्णय पर प्रश्नचिन्ह लगाये जाने और आचार संहिता का उल्लंघन किये जाने के गंभीर कदाचार’ का दोषी पाया गया.

अधिकारियों ने बताया कि सरकारी स्कूल के प्राचार्य को उनके पदीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियमों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. इस अनुशासनात्मक कार्रवाई से प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को भी अवगत करा दिया गया है.


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