रविदास मंदिर मामले में SC के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका का खर्च उठाएगी पंजाब सरकार


supreme court allowed land for ravidas temple

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दिल्ली के तुगलकाबाद के वन क्षेत्र में गुरु रविदास के एक ‘मंदिर’ को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका का पूरा खर्च पंजाब सरकार उठाएगी. मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने फैसले का विरोध कर रहे समुदाय को मामले के हल और उसी स्थान पर मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए सभी तरह की कानूनी और वित्तीय मदद का आश्वासन दिया है.

पंजाब सरकार में मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और अरुण चौधरी ने जालंधर से सांसद संतोष सिंह चौधरी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी. इन नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में चब्बेवाल से विधायक राज कुमार और जालंधर पश्चिम से विधायक सुशील कुमार रिंकु भी मौजूद थे.

ये नेता पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह द्वारा गठित पांच सदसीय समिति के सदस्य हैं. मुख्यमंत्री ने समुदाय के धार्मिक और राजनीतिक प्रतिनिधियों से मुलाकात करने और केंद्र के साथ इस मुद्दे के हल के लिए समिति का गठन किया है.

इसके अलावा मंत्रियों ने घोषणा की कि राज्य सरकार उसी स्थान पर एक नया मंदिर बनाने का भी पूरा खर्च वहन करेगी. उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि मुख्यमंत्री ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से उसी स्थान पर जमीन के पुर्न आवंटन पर बात की है.

विवादित जमीन दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की है. सुप्रीम कोर्ट ने हाल में अपने फैसले में जमीन से मंदिर हटाने का आदेश दिया था. जिसके बाद कल डीडीए ने बयान में जानकारी दी कि ‘सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ढांचा हटा दिया गया है.’

वहीं फैसले और डीडीए की कार्यवाही के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों को मुख्यमंत्री सिंह ने संबंधित समुदायों से वापस लेने की अपील की है.


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