मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली जमानत


rahul gandhi condemn khattar's comment on kashmiri women

 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के मामले में मुम्बई के एक स्थानीय अदालत से जमानत मिल गई है. उन्हें 15,000 के मुचलके पर जमानत मिली है.

पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के बाद राहुल गांधी ने कथित रूप से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर हत्या का आरोप लगाया था. इसके बाद संघ के एक कार्यकर्ता ने राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी.

अदालत के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, “यह विचारधारा की लड़ाई है. मैं गरीबों और किसनों के साथ हूं. यह लड़ाई 10 गुना ज्यादा ताकत के साथ जारी रहेगी.”

राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और मिलिंद देवड़ा थे.राहुल गांधी के अलावा मामले में सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी का भी नाम था. वह भी आज अदालत में पेश हुए.

2017 में संघ के कार्यकर्ता ध्रुतिमान जोशी ने राहुल गांधी और सीताराम येचुरी के खिलाफ मानहामि का मुकदमा दायर किया था. मामले में जोशी ने कांग्रेस, सोनिया गांधी और सीपीएम का भी नाम डाला था. हालांकि अदालत ने सोनिया गांधी, सीपीएम और कांग्रेस के खिलाफ शिकायत को खारिज कर दिया था. अदालत ने कहा था कि किसी की निजी टिप्पणी के चलते पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है.

जोशी ने कथित रूप से आरोप लगाया था कि गौरी लंकेश की हत्या के 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी ने पत्रकारों से कहा था, “कोई भी व्यक्ति जो बीजेपी के विचार के खिलाफ बोलता है, आरएसएस के विचार के खिलाफ बोलता है, उस पर दबाव बनाया जाता है, उसे पीटा जाता है, उस पर हमला किया जाता है, यहां तक कि उसकी हत्या की जाती है.” शिकायतकर्ता का आरोप था कि येचुरी ने गौरी लंकेश की हत्या के पीछे संघ की विचारधारा और संघ के लोगों को जिम्मेदार ठहराया था.

गौरी लंकेश दक्षिणपंथी राजनीति की घोर आलोचक थीं. राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का एक अन्य मुकदमा चल रहा है. संघ के एक स्थानीय कार्यकर्ता ने भिवंडी में शिकायत दर्ज की है. उनका आरोप है कि राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए संघ को जिम्मेदार ठहराया.


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