हिरण शिकार मामलाः सैफ, सोनाली, नीलम, तब्बू को नोटिस
राजस्थान के चर्चित काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर हाई कोर्ट ने सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम, तब्बू और दुष्यंत सिंह को नोटिस भेजा है. कोर्ट ने इन लोगों के बरी होने के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस भेजा है. अब सुनवाई 8 हफ्ते के बाद होगी.
इस मामले में सितंबर 2018 में जोधपुर के सीजीएम कोर्ट ने आरोपी सैफ अली खान, नीलम, सोनाली बेंद्रे और तब्बू को आरोप मुक्त कर दिया था.
हालांकि कोर्ट ने पिछले साल सलमान को साल 1998 के काले हिरण शिकार के मामले में दोषी पाया था और उन्हें पांच साल की सजा सुनाई थी. लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी. इस दौरान सलमान खान को दो दिन जेल में भी रहना पड़ा था.
यह उस समय की घटना है जब साल 1998 अक्टूबर में जोधपुर में फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग चल रही थी.
शूटिंग के दौरान ही सलमान साथी कलाकारों के साथ जोधपुर में शिकार खेलने गए. जहां उन्होनें ने काले हिरण का शिकार किया. काला हिरण एक लुप्त प्रजाति है. इस मामले में सैफ, तब्बू, नीलम व सोनाली बेंद्रे पर सलमान को उकसाने का आरोप लगा था. साथ ही सलमान पर ये भी आरोप है कि सलमान ने ऐसे हथियार से शिकार किया जिसका लाइसेंस पहले ही खत्म हो चुका था.