ओवरलोडिंग करने पर ट्रक ड्राइवर का 1.41 लाख रुपये का चालान कटा
ओवरलोडिंग करने और दूसरे ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर राजस्थान के एक ट्रक ड्राइवर का पांच सितंबर को दिल्ली में 1.41 लाख रुपये का चालान कटा. चालान अदा करने के बाद दिल्ली की एक अदालत ने 10 सितंबर को ट्रक को छोड़ दिया.
ट्रक के मालिक हरमण राम भंभू ने बताया, “ मेरे ड्राइवर का दिल्ली में पांच सितंबर को तब चालान कटा, जब वह एक ग्राहक को बालू देने गया था. चालान की राशि का इंतजाम करने में हमें पांच दिन लगे. नौ सितंबर को हमने चालान भरा, तब ट्रक हमें वापस मिला.”
इससे पहले तीन सितंबर को ओडिशा के एक ट्रक ड्राइवर का 86,500 रुपये का चालान कटा था.
हरमण भंभू ने बताया कि ट्रैफिक अधिकारियों ने पहले एक टन की ओवरलोडिंग के लिए 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया. इसके बाद के हर टन की ओवरलोडिंग के लिए 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया. सिर्फ ओवरलोडिंग पर कुल 48,000 रुपये का जुर्माना लगा. इसके बाद आरसी और परमिट के लिए दस-दस हजार का जुर्माना लगा. इतना ही जुर्माना ट्रक के मालिक पर भी लगा.
जुलाई में सरकार ने ट्रैफिक नियमों को और कड़ा करने के लिए मोटर वाहन संशोधन एक्ट, 2019 पारित किया है. सरकार का कहना है कि इससे रोड सुरक्षा सुधरेगी. सरकार का कहना है कि भारी-भरकम जुर्माने के डर से लोग ट्रैफिक नियमों को लेकर सचेत रहेंगे.
वहीं राजस्थान में फिलहाल संशोधित मोटर वाहन एक्ट लागू नहीं हुआ है. राजस्थान सरकार अभी इस एक्ट के तहत लगने वाले जुर्माने पर विचार कर रही है.