चारा घोटाला: रांची हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत दी


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देवघर कोषागार से जुड़े चारा घोटाले मामले में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को रांची हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है.

इस मामले में सजा का आधा समय गुजर जाने को आधार बनाकर लालू प्रसाद यादव की तरफ से जमानत याचिका दायर की गई थी. इसी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची हाई कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी है.

रांची हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को अपना पासपोर्ट जमा कराने का आदेश दिया है.

इससे पहले इस मामले में पांच जुलाई को सुनवाई हुई थी. तब लालू यादव को रांची हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दी थी. कोर्ट ने इस मामले में 12 जुलाई को अगली सुनवाई तय की थी.

दरअसल 29 मई को रांची की एक विशेष अदालत ने इस मामले में 16 आरोपियों को दोषी ठहराया था. अदालत न इनमें से 11 लोगों को तीन साल और पांच अन्य लोगों को चार साल कैद की सजा सुनाई थी.

वहीं सीबीआई की एक विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा को इस मामले में 2013 में दोषी ठहराया था.


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