एनआरसी को-ऑर्डिनेटर की टिप्पणी पर SC का असम सरकार को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी के राज्य समन्वयक हितेश देव शर्मा द्वारा सोशल मीडिया पर की गई ‘सांप्रदायिक टिप्पणी’ के मामले में असम सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने हितेश देव शर्मा को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने सोनोवाल सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए एक महीने का वक्त दिया गया है.
शर्मा को प्रतीक हजेला की जगह पर यह दायित्व बीते साल नवंबर में सौंपा गया था.
शर्मा की नियुक्ति के बाद असम के बारपेटा से कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक ने राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को इस फैसले पर पुर्विचार की मांग करते हुए पत्र लिखा था.
खालिक ने शर्मा की फेसबुक पोस्ट का हवाला देते हुए लिखा कि ‘वो निषपक्ष नहीं हैं और ना ही विश्वसनीय है.’