सोशल मीडिया खाते को आधार से जोड़ने की याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार


we are not a trial court can not assume jurisdiction for every flare up in country

 

सुप्रीम कोर्ट ने ‘फेक और पेड न्यूज’ की समस्या पर अंकुश पाने के लिए सोशल मीडिया के खाता धारकों को आधार से जोड़ने का केन्द्र को निर्देश देने के लिये दायर याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया.

जस्टिस दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिवक्ता और बीजेपी नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका सुनवाई के लिए आने पर टिप्पणी की कि इसी तरह का मामला पहले से ही मद्रास हाई कोर्ट में लंबित है.

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की स्वतंत्रता प्रदान की. इसके बाद याचिकाकर्ता उपाध्याय ने अपनी याचिका वापस ले ली.

सुप्रीम कोर्ट पहले ही सोशल मीडिया खातों को आधार से जोड़ने के मुद्दे पर मद्रास, बंबई और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं को अपने यहां स्थानांतरित कराने के लिये फेसबुक इंक की एक अलग याचिका पर सुनवाई कर रहा है.

उपाध्याय चाहते थे कि न्यायालय फेसबुक और ट्विटर सहित सोशल मीडिया के खातों को आधार से जोड़ने के लिये केंद्र को निर्देश दे और ‘फेक और पेड न्यूज’ पर अंकुश पाने के लिये निर्वाचन आयोग और भारतीय प्रेस परिषद को उचित कदम उठाने का निर्देश दे.


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