एसिड अटैक पीड़ितों के पुनर्वास के लिए जारी हुआ नोटिस


Sc issues notice to centre states on pil seeking rehabilitation of acid attack victims

 

सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. इस याचिका में यह निर्देश दिया गया है कि एसिड अटैक से पीड़ित लोगों के लिए तत्काल नौकरी, पारिश्रमिक वृद्धि, राहत चिकित्सा बुनियादी ढांचे और पुनर्वास के उपायों को बढ़ाया जाए.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने यह निर्देश जारी किया. अजुजा कपूर नाम के वकील ने जनहित याचिका दायर की थी.

शीर्ष अदालत ने साल 2015 के अपने फैसले में राज्यों को यह निर्देश दिया था कि नौकरियों के लिए एसिड अटैक पीड़ितों को विकलांग श्रेणी में रखने पर विचार किया जाना चाहिए.

राष्ट्रीय अपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार सिर्फ साल 2016 में एसिड अटैक पीड़ितों के 200 केस सामने आए थे. मगर एनजीओ ने देशभर में इसे 500 से 1000  बढ़ाकर बताया.

पीड़ितों के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ,नालसा योजना, जो राज्यों के लिए बाध्यकारी है, एसिड हमले में हुई क्षति में सात लाख रुपये मुआवजे का आदेश देती है.


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