मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले की जांच एक महीने के भीतर पूरी करे CBI: सुप्रीम कोर्ट


SC orders CBI to complete Bihar shelter home probe in a month

 

सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार को सीबीआई से मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले की जांच एक महीने के भीतर पूरा कर 3 जून तक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं.

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश सीबीआई के हलफनामे के बाद आया है. हलफनामे में कहा गया था कि बालिका गृह से बचाई गई बच्चियों ने मामले के मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर और अन्य आरोपियों पर 11 लड़कियों की हत्या का आरोप लगाया है. सीबीआई ने शीर्ष कोर्ट से यह भी कहा था कि वह इस मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ सबूत जुटा रही है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायधीश दीपक गुप्ता की पीठ ने इसकी तात्कालिक सुनवाई के लिए 3 जून की तारीख निर्धारित की है. हालांकि सीबीआई की तरफ से दलील दे रहे अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कोर्ट से कहा कि मामले की जटिलता को देखते हुए जांच तीन जून तक पूरा कर पाना संभव नहीं है. बालिका गृह के रजिस्टर से सीबीआई को 35 लड़कियों के नाम एक जैसे मिले हैं. जो अलग-अलग समय पर वहां रह रहीं थीं.

लेकिन पीठ ने कहा, “सीबीआई को जांच वक्त पर पूरी करनी होगी. इसके साथ ही कानूनी रूप से जरूरी सभी कदम भी उठाए जाएं. इसमें स्टेटस रिपोर्ट बनाकर कोर्ट के समक्ष पेश करना भी शामिल है.”


ताज़ा ख़बरें